स्वामी ओम की गिरफ्तारी पर रोक, सीसीटीवी फुटेज जमा करने को कहा
स्वामी ओम की गिरफ्तारी पर रोक, सीसीटीवी फुटेज जमा करने को कहा
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नई दिल्ली। लोकप्रिय रियलिटी शो और मनोरंजन चैनलों के माध्यम से लोगों में चर्चित स्वामी ओम को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने आदेश जारी किया है। दरअसल न्यायालय ने स्वामी ओम को 14 मार्च तक नहीं पकड़ने का आदेश दिया है। दरअसल स्वामी ओम पर एक महिला के परिधानों को नुकसान पहुंचाने और उसे धमकी देने का आरोप लगाया गया है। महिला का कहना था कि जब वह घर जा रही थी तब स्वामी ओम ने उसे रोक लिया था उनके साथ संतोष आनंद भी थे।

दोनों ने उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। आपत्तिजनक हरकत की। महिला का कहना था कि वे उसकी पति का जीवन बर्बाद करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उसे भी नहीं छोड़ेंगे। उसका कहना था कि राजघाट क्षेत्र में उसे अमपानित किया गया था और 7 मार्च के दिन उसके परिधानों को नुकसान पहुंचाया गया था।

हालांकि स्वामी ओम ने कहा कि वे तो संस्कृति वकालत करते हैं और सामाजिक गतिविधियों के पक्षधर हैं मगर असामाजिक तत्व उन्हें किसी भी तरह की गतिविधि करने से रोकते हैं। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि दरियागंज के डीसीपी कार्यालय में लगाए गए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है।

स्वामी ओम ने दावा किया कि वे घटना वाले दिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास सुरक्षा मांगने के लिए गए थे। गौरतलब है कि स्वामी ओम लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बाॅस के पूर्व कंटेस्टेंट थे। स्वामी ओम की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर न्यायालय ने सुनवाई की और फिर पुलिस को कहा कि वह 14 मार्च तक वीडियो फुटेज प्रदान करे। स्वामी ओम ने अपने पक्ष में कहा कि उन्हें झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस परेशान कर रही है।

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