INX मीडिया मामला: 3 अक्टूबर तक तिहाड़ में ही रहेंगे चिदंबरम, अदालत ने बधाई हिरासत अवधि
INX मीडिया मामला: 3 अक्टूबर तक तिहाड़ में ही रहेंगे चिदंबरम, अदालत ने बधाई हिरासत अवधि
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नई दिल्‍ली: INX मीडिया हेराफेरी से संबंधित सीबीआई मामले में रॉउज एवेन्‍यू कोर्ट ने पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. चिदंबरम को 14 दिन और तिहाड़ जेल में रहना होगा. 23 तारीख़ को उनकी जमानत पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है. चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में हैं. अदालत ने चिदंबरम को बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए पीएनबी बैंक मैनेजर को पत्र देने की अनुमति दे दी है.

गौरतलब है कि चिदंबरम 14 दिनों की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी. वहीं, चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में नियमित जमानत लगाई हुई थी, जिस पर पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था. इससे पहले उन्होंने विशेष सीबीआई जस्टिस अजय कुमार कुहर द्वारा दिए गए न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती दी थी. पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां विशेष सीबीआई न्यायाधीश कुहर ने उन्हें 14 दिनों की हिरासत में तिहाड़ भेज दिया था.

अदालत ने चिदंबरम द्वारा दाखिल की गई अर्जी को भी स्वीकार कर लिया था. इनमें जेड-श्रेणी की सुरक्षा के साथ एक खाट, बाथरूम के साथ एक अलग सेल और दवाओं की इजाजत मांगी गई थी. उन्होंने जेल में पश्चिमी शैली के शौचालय (इंग्लिश टॉयलेट) की भी मांग की थी. वहीं, ईडी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा था. अदालत ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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