प्रो. वीरेंद्र की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
प्रो. वीरेंद्र की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
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रोहतक ​: हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के दौरान हिंसा व भीड़ को भड़काने के आरोपी प्रो. वीरेंद्र द्वारा जमानत के लिए दी गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। रोहतक कोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज करते हुए 10 मार्च तक इस मामले में हरियाणा सरकार को जवांब दाखिल करने का नोटिस दिया है।

वीरेंद्र अब तक इस मामले में फरार है, उन पर देशद्रोह औऱ हिंसा फैलाने का आरोप है। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है। उन्हें पहले भी कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था। पेश न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया।

वीरेंद्र से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें वो देश विरोधी बातें कर रहे है। जिसका संबंध वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से उतारना है। पहले उन्होने इस ऑडियो क्लिप में खुद की आवाज को पहचान लिया था, लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गए।

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