शशि थरूर की शिकायत पर रिपब्लिक के खिलाफ दर्ज होगा केस, अदालत ने दिए निर्देश
शशि थरूर की शिकायत पर रिपब्लिक के खिलाफ दर्ज होगा केस, अदालत ने दिए निर्देश
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की शिकायत पर समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिकायत थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के आरोप से सम्बंधित है।

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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धमेन्द्र सिंह ने 21 जनवरी को दिए गए अपने आदेश में संबंधित एसएचओ को शिकायत दर्ज करने और मामले की जांच करने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच की जरुरत है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के पास ये दस्तावेज कैसे आए। शुक्रवार को अदालत के इस आदेश को अपलोड किया गया है। अदालत ने कहा है कि, ‘कोर्ट यह देखेगी कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जाएगी। इन परिस्थितियों में संबंधित एसएचओ को इस मामले में शिकायत दर्ज करने और कानून के मुताबिक जांच करने का आदेश देती है।’ अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तिथि चार अप्रैल निर्धारित की है।

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थरूर की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने न्यायालय को बताया था कि मौत के मामले की जांच के दौरान, पुलिस ने मृतका की कई वस्तुओं या सामग्रियों को इकठ्ठा किया था और शिकायतकर्ता और उनके एक सहयोगी नारायण सिंह के बयान लिए थे। ये सभी दस्तावेज और सामग्री एक गोपनीय रिकॉर्ड में शामिल थे और ये केवल जांच टीम के पास ही मौजूद थे। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी पर कई प्रसारणों के दौरान कुछ दस्तावेज दिखाए गए थे, जिन्हें शिकायतकर्ता की पत्नी की मौत की जांच से संबंधित दस्तावेज करार दिया गया था।

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