अदालत को ईडी का निर्देश, वाड्रा को हार्ड कॉपी सौंपे एजेंसी
अदालत को ईडी का निर्देश, वाड्रा को हार्ड कॉपी सौंपे एजेंसी
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नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले जांच का सामना कर रहे सोनिया गाँधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि पांच दिन के अंदर वे वाड्रा को दस्तावेजों की हार्ड कॉपी सौंपे. इस मामले से सम्बंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई की गई जिसमें एक याचिका में वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 26 हजार पन्नों के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की मांग की थी जबकि दूसरी याचिका में कहा गया है कि दस्तावेज दिए बिना आगे ईडी उनसे पूछताछ न करे.

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रॉबर्ट वाड्रा की ओर से अदालत में पेश हुए वकील केटीएस तुलसी ने अदालत को कहा है कि दस्तावेजों को बिना पढ़ें यह जानना बड़ा कठिन है कि ईडी ने उन पर किस तरह के आरोप मढ़े हैं और ईडी के पास इससे सम्बंधित हुए क्या सबूत उपलब्ध हैं. तुलसी ने रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए अदालत से कहा है कि बिना दस्तावेज सौपे जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा से ईडी घंटों पूछताछ कर रही है, यह पूरी तरह से अवैध है.

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केटीएस तुलसी की बहस के बाद ईडी के अधिवक्ता डीपी सिंह ने इसका जमकर विरोध करते हुए कहा है कि ये चीजों को लटकाने के लिए किया जा रहा है. डीपी सिंह ने कहा है कि वाड्रा के वकील खराब से खराब लैपटॉप लेकर अदालत में आ जाए हम सारे सबंधित दस्तावेज जो हार्ड डिस्क में दिए हैं, उन्हें खोलकर अदालत के समक्ष दिखा देंगे. बहस के दौरान ईडी के वकील ने आगे कहा है कि 26 हजार से ऊपर पन्नों के दस्तावेज को कागज पर मांगा जा रहा है. सोचिए इसमें कितना कागज बर्बाद हो जाएगा और इकोसिस्टम के लिए इसे बिलकुल अच्छा नहीं कहा जा सकता.

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