तेजाब कांड में पूर्व सांसद शाहबुद्दीन दोषी करार
तेजाब कांड में पूर्व सांसद शाहबुद्दीन दोषी करार
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सिवान : तेजाब हत्याकांड के मसले पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। इस दौरान मामले के आरोपी और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दोषी करार दे दिया गया है। इस दौरान कहा गया कि सिवान में दो युवकों का अपहरण कर तेजाब से नहलाकर निर्ममता से हत्या कर दी गई। हत्याकांड में एक प्रत्यक्षदर्शी था। वारदात के दौरान पूर्व सांसद शहाबुद्दीन भी मौके पर मौजूद थे। इस मामले में जेल प्रशासन द्वारा दावा किया गया था कि शहाबुद्दीन जेल में थे। शहाबुद्दीन के लिए इस तरह के अपराध को गंभीर अपराध माना गया।

हालांकि इस मामले में निर्णय 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा। विशेष बात यह है कि सरकारी वकील जयप्रकाश सिंह द्वारा कहा गया कि न्यायालय ने सत्रवाद 158/ 10 के मसले में 4 लोगों, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, शेख असलम, शेख आरिफ उर्फ सोनू और राजकुमार साह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 ए, 201 और 120 (बी) के मसले में दोषी होने का निर्णय सुनाया गया। इस मामले में यह भी कहा गया कि विशेष न्यायालय ने इस मसले को दुर्लभतम श्रेणी में रखे जाने की बात कही।

दोषियों को धाराओं में अधिकतम सजा दिए जाने की बात कही गई है। इसे तेजाब कांड कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि चंदा बाबू के दो पुत्रों के 2004 में हुए अपहरण और हत्या से जुड़े तेजाब कांड में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। अभियोजन द्वारा बहस के समाप्त होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से एडव्होकेट अभय कुमार राजन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्यवस्था का हवाला दिया। पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को दोषमुक्त किए जाने का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। 

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