तेजाब कांड में राजद सांसद शहाबुद्दीन को हुई उम्र कैद की सजा
तेजाब कांड में राजद सांसद शहाबुद्दीन को हुई उम्र कैद की सजा
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सीवान ​: बिहार में चाहे किसी का भी शासन रहा हो उससे कोई फर्क नही पड़ता, जंगलराज हमेशा कायम रहता है। 2004 में बिहार के सीवान से लोकसभा सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 2 व्यवसायियों की हत्या कर दी थी। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद शहाबुद्दीन को दोषी करार दिया गया था। अब 11 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य 4 आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

सीवान की विशेष अदालत ने शहाबुद्दीन को हत्या, हत्या की नीयत से अपहरण, सबूत छिपाने और आपराधिक षड़यंत्र का दोषी करार दिया था। 16 अगस्त 2004 को जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद व्यवसायियों द्वारा रंगदारी नहीं देने पर इन दोनो का अपहरण कर लिया गया था। दोनों भाईयों को बड़ी ही बेरहमी से तेजाब से नहलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी।

हत्याकांड के चश्मदीद का दावा था कि शहाबुद्दीन उस दौरान वहीं मौजूद थे। जब कि जेल प्रशासन का कहना है कि वो किसी मामले में जेल में बंद थे। शहाबुद्दीन पहले ही 7 मामलों में जेल की हवा खा रहे है। इस केस में गवाह मृतक के भाई की भी जून 2014 में हत्या कर दी गई थी।

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