MP : देवास में बेटे-बहू के हत्यारे मां- बाप व बहन को कोर्ट ने सुनाई फांसी
MP : देवास में बेटे-बहू के हत्यारे मां- बाप व बहन को कोर्ट ने सुनाई फांसी
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देवास। मध्यप्रदेश के देवास जिले में बेटे-बहू को जिंदा आग के हवाले कर हत्या करने के मामले में मां-बाप व बेटी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. गुरुवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके वर्मा ने यह फैसला सुनाते हुए कहा की यह एक बहुत से भी बहुत बड़ा संगीन अपराध है क्योकि इसमें, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती इस लोकोक्ति को झुठलाया गया है.

एक बहन जो भाई से राखी पर स्वयं की रक्षा का वचन लेती है वही बहन अपने भाई की हत्या कर देती है. पिता अपनी ओलाद की हत्या कर दे यह सोचा ही नहीं जा सकता. इस फैसले के बाद मृतका के भाइयों ने इसे उम्मीद से बेहतर फैसला बताया और कहा की हमें कोर्ट से न्याय मिला.

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक गोपाल तिवारी के मुताबिक घटना 6 मई 2014 को ग्राम दत्तोतर की है. यहां जमीन विवाद की वजह के चलते 40 वर्षीय महेश पाटीदार और उसकी 35 साल की पत्नी सुमन पर आरोपी रामप्रसाद पाटीदार, लक्ष्मीबाई और द्रोपदीबाई ने मिटटी का तेल डालकर आग लगा दी थी.

जिन्होंने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपीयो के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओ के तहत मुकदमा दायर किया था. घटना के दो साल बाद अब आरोपियों को इस मामले में फांसी की सजा मिली है. इस फैसले से मृतका के परिजन संतुष्ट है और उनका कहना है की अदालत ने उनके साथ न्याय किया है.

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