गौतम गंभीर पर 13 मई को आएगा अहम् फैसला, दो वोटर ID रखने का है आरोप
गौतम गंभीर पर 13 मई को आएगा अहम् फैसला, दो वोटर ID रखने का है आरोप
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर के मामले में राज्य चुनाव आयोग का रिकार्ड मंगाने के लिये आप नेता आतिशी मार्लिना की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए फैसला 13 मई के लिए सुरक्षित रख लिया है. दरअसल, आतिशी ने प्रदेश चुनाव आयोग से शिकायत की है कि उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी गौतम गंभीर का नाम दो निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है. 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास ने आतिशी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद कहा है कि इस पर 13 मई को फैसला सुनाया जायेगा. आतिशी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हैं. अदालत ने इससे पहले आतिशी से यह सिद्ध करने को कहा था कि किस हैसियत से उन्होंने यह याचिका दाखिल की है. अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद द्वारा दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि गंभीर ने जानबूझकर और अवैध तरीके से करोल बाग और राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया है. 

इससे पहले गौतम गंभीर को चुनाव अधिकारियों ने कथित तौर पर एक राष्ट्रीय अखबार में उनकी तस्वीर वाले विज्ञापन छपने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के चलते में कारण बताओ नोटिस भेजा था. पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के चुनाव अधिकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली के मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति ने 26 अप्रैल को अखबार में छापे गए एक विज्ञापन पर संज्ञान लिया था, जिसमें एक क्रिकेट गेम एप-क्रिकप्ले- का प्रचार करते हुए साथ में गंभीर की फोटो छपी थी. 

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