महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी दरअसल इस समय वह बहुत तेजी से मुश्किलों में घिर चुकी हैं। मिली जानकारी के तहत हाल ही में यशोमती ठाकुर पर अमरावती कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में 3 महीने जेल की सजा और 15 हज़ार रुपए का जुर्माना लगा दिया है।
मारपीट के इस मामले में यशोमती ठाकुर के साथ ही उनके कारचालक और दो कार्यकर्ताओं को भी अदालत ने दोषी बताया है। केवल यही नहीं बल्कि इस मामले में झूठी गवाही देने वाले एक पुलिसकर्मी को भी अदालत ने सजा सुना दी है। अब बात करें मामले के बारे में तो यह मामला आज का या कुछ महीनों पहले का नहीं है बल्कि 8 साल पुराना है। जी हाँ, जिस मामले में राज्य की मौजूदा कैबिनेट मंत्री और उनके सहयोगियों को अमरावती के अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है वह मामला करीब करीब 8 साल पुराना है।
अब से 8 साल पहले यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले के अंबादेवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नाम के एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को मारा था। उस दौरान इस मामले में यशोमती ठाकुर के कार चालक और उनके दो कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बताया गया था और तब से चल रहे इस मामले में अब जाकर उन्हें जेल की सजा सुनाई गई है।
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