Dec 30 2015 02:40 PM
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद दिल्ली सरकार के ऑड-इवन फॉर्मूले पर गाड़ियाँ चलाने के फैसले को मुहर लगाई थी। अब हाई कोर्ट का कहना है कि इस फॉर्मूले से महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट क्यों दी गई है। कोर्ट ने इस विशेष छूट को देने के लिए सरकार से कारण बताने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख सुनिश्चित की है।
दरअसल इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि हमें भी महिलाओं और दो पहिया वाहनों की तरह छूट दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने इस तरह की कोई भी छूट देने से साफ इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब डॉक्टरों को छूट नही है, तो वकीलों को छूट क्यों दी जाए।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि महिलाओं और टू व्हीलर गाड़ियों को इस फॉर्मूले से दूर क्यों रखा गया है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। दिल्ली में 1 जनवरी से सम-विषम फॉर्मूले के तहत गाड़ियां चलाई जाएंगी। नियम तोड़ने वाले को 2000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा।
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