कठुआ दुष्कर्म में हुआ सजा का ऐलान, तीन को उम्रकैद, तीन को 5-5 साल की कैद
कठुआ दुष्कर्म में हुआ सजा का ऐलान, तीन को उम्रकैद, तीन को 5-5 साल की कैद
Share:

पठानकोट: कठुआ में आठ साल की एक मासूम से गैंग रेप और हत्या के सनसनीखेज मामले में तीन मुख्य आरोपियों को सोमवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. वकीलों ने बताया है कि जिस मंदिर में अपराध हुआ था, वहां की देखरेख करने वाले सांजी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया और एक अन्य आरोपी परवेश कुमार को रणबीर दंड संहिता के मुताबिक आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, अपहरण, गैंग रेप, सबूतों को नष्ट करना, पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाना और साझी मंशा के तहत अपराध को अंजाम देने का दोषी पाया गया है.

वकीलों ने कहा कि उन्हें उम्रकैद की सजा के साथ हत्या के लिए प्रत्येक पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही सामूहिक बलात्कार के लिए 25 साल कैद की सजा सुनाई गई भी है. उन्होंने बताया कि अन्य तीन सहयोगियों- पुलिस उपनिरीक्षक आनंद दत्ता, मुख्य आरक्षक तिलक राज और विशेष पुलिस अधिकारी सुरेन्दर वर्मा को सबूत नष्ट करने के लिए पांच साल कैद की सजा सुनाई गई.

इससे पहले, पठानकोट की स्‍पेशल अदालत ने सात में से 6 आरोपियों को दोषी पाया था. 6 दोषियों के नाम सांझी राम, दीपक खजूरिया, आनंद दत्‍ता, तिलक राज, सुरेंद्र और प्रवेश बताए गए हैं. वहीं अदालत ने विशाल जंगोत्रा को मामले से बरी कर दिया. मामले में दोषी पाए गए 6 आरोपियों में से 4 पुलिसकर्मी हैं. सांझी राम ग्राम प्रधान था. दीपक खजूरिया और सुरेंद्र विशेष पुलिस अफसर हैं. तिलक राज हेड कांस्टेबल है और आनंद दत्ता सब इंस्पेक्टर है. 3 जून को अदालत में सुनवाई पूरी हुई थी.

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के नुकसान को लेकर कुछ ऐसा बोले उद्योग मंत्री

वैश्विक स्तर पर दाम बढ़ने से घरेलू बाजार में भी नजर आई सोने के दाम में बढ़ोतरी

वैश्विक बाजारों में नरमी के चलते तेल के दामों में नजर आई गिरावट

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -