स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, इन मरीजों ​को बिना जांच दे सकते है छुट्टी
स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, इन मरीजों ​को बिना जांच दे सकते है छुट्टी
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भारत में लॉकडाउन 3 काफी समय से लागू है. जिसके बाद कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने की अपनी नीति में संशोधन करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब गंभीर मरीजों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले रोगियों की ही आरटी-पीसीआर प्रक्रिया से जांच होगी. जबकि संक्रमण के कम असर वाले, मध्यम असर वाले और प्री सिम्टोमैटिक मामलों में मरीज को छुट्टी देने से पहले जांच की अब जरूरत नहीं रहेगी.

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इस मामले को लेकर अब तक लागू नियमों के अनुसार, एक मरीज की 14वें दिन और उसके 24 घंटे अंतराल के बाद रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही अस्पताल से छुट्टी मिलती थी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, संशोधित नीति तीन स्तरीय कोविड अस्पतालों में लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाई गई है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि परिवर्तित नीति में कहा गया है कि कोरोना के गंभीर मरीजों जिनमें कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के एएचआइवी रोगी, अंग प्रत्यारोपण कराने वाले और कैंसर जैसे लक्षण वाले मरीज होंगे उन्हें आरटी-पीसीआर से एक बार निगेटिव जांच रिपोर्ट मिलने के बाद छुट्टी दी जाएगी.

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