हाई पावर समिति आज करेगी कैदियों को घर भेजने का फैसला
हाई पावर समिति आज करेगी कैदियों को घर भेजने का फैसला
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शिमला: एक तरफ बढ़ रहा कोरोना का कहर अब इतना बढ़ चुका है. कि हर तरफ केवल तवाही का मंज़र देखने को मिल रहा है. जंहा अब तक इस वायरस से मरने वालों कि संख्या 19000 से अधिक हो चुकी है.  हिमाचल की जेलों में बंद सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों को पेरोल और विशेष जमानत पर छोड़ने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और महानिदेशक जेल की तीन सदस्यीय हाई पावर कमेटी निर्णय करेगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश और डीजी जेल के लिखे प्रदेश की जेलों में बंद 16 सौ विचाराधीन कैदियों को विशेष जमानत देने के पत्र के बाद सरकार ने कमेटी बना दी है. कमेटी फैसला करेगी कि सूबे की जेलों में बंद ढाई हजार कैदियों में से कितने और किन कैदियों को पेरोल और विशेष जमानत दी जा सकती है. 

मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को एक रिट पिटीशन की सुनवाई करते जेलों में बंद कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए सरकारों को कई तरह के निर्देश दिए थे. जंहा यह भी कहा जा रहा यही कि कोर्ट के आदेश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने मंगलवार को सरकार के विधि सचिव को हाई पावर कमेटी गठित करने के लिए पत्र लिखा है. पत्र में कहा है कि कमेटी गठित कर जल्द कैदियों को रिहा करने पर फैसला लिया जाए. अब वीरवार को इसकी बैठक होने की संभावना है. 

जिला जजों को भी साप्ताहिक बैठक के लिए लिखा पत्र: सरकार को पत्र लिखने के साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूबे के सभी जिला जजों को जोकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष भी हैं, पत्र लिखकर कहा है कि वह जल्द से जल्द अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों की बैठक कर विचाराधीन कैदियों को विशेष जमानत देने पर निर्णय लें. पत्र के साथ सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति भी भेजी गई है. वहीं सूत्रों से पता चला है कि इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों को साप्ताहिक बैठकें कर संबंधित अथॉरिटी से चर्चा कर निर्णय लेने को कहा है. प्रदेश प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने बताया कि चूंकि कोरोना के चलते बैठकें नहीं हो सकती हैं. ऐसे में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठकें की जाएंगी और उन बैठकों में कैदियों की बेल पर निर्णय लिया जा सकता है.

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