इस शहर में नए साल के जश्न पर लगा ग्रहण, प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन
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कोरबा: कोरबा की जिलाधिकारी रानू साहू ने जिले में नववर्ष के सार्वजनिक जश्न पर पाबंदी लगा दी है. इस सिलसिले में कलेक्टोरेट से प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिया गया है. देश-प्रदेश के दूसरे शहरों में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए जिले में सावधानी स्वरूप यह आदेश जारी किया गया है. जारी किए गए आदेशानुसार नए साल के मौके पर होटलों तथा सार्वजनिक जगहों पर उत्सव या पार्टी के आयोजन पर पाबंदी रहेगी.

आपको बता दें कि कोरबा जिले में तीसरी संभावित लहर के मध्य प्रथम बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21 पर पहुंची है. बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों में कोरबा जिले से 21 संक्रमित दर्ज हुए हैं. इनमें 11 पुरुष तथा 10 महिला सम्मिलित हैं. कटघोरा ग्रामीण इलाके से 9, शहरी क्षेत्र से 6, कोरबा शहरी क्षेत्र से 3, पाली ब्लॉक से 1 तथा पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक से 2 संक्रमित मिले हैं. पॉजिटिव मरीजों में 8 वर्षीय बालिका भी सम्मिलित है.

जिलाधिकारी रानू साहू ने जिला वासियों से आग्रह किया है कि वे घबराए नहीं बल्कि कोरोना के नियमों का कठोरता से पालन करें. उन्होंने संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को उनके लक्षण के मुताबिक होम आइसोलेशन अथवा कोविड सेंटर में एडमिट कराने के निर्देश दिए हैं. आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एपेडेमिक डिसीज एक्ट एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने इस सिलसिले में सभी अनुविभागीय राजस्व अफसरों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा पुलिस अफसरों को भी आदेश का पालन कराने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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