उपभोक्ता आयोग ने सीएससी अस्पताल पर 40  लाख का ज़ुर्माना ठोका
उपभोक्ता आयोग ने सीएससी अस्पताल पर 40 लाख का ज़ुर्माना ठोका
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लुधियाना : नगर के क्रिश्चियन मैडीकल कालेज एवं अस्पताल को थैलेसीमिया से पीड़ित 7 वर्षीय लड़की के उपचार में लापरवाही बरतने पर राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने 40 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है. यह रकम दो माह में नहीं देने पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित देना होगी.

उल्लेखनीय है कि मंडी गोबिंदगढ़ निवासी इंद्रजीत सिंह की 7 वर्षीय लड़की का सी.एम.सी. में उपचार चल रहा था .नवम्बर 2012 में डाक्टर ने मरीज का बोन मेरो ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी. इंद्रजीत सिंह का आरोप था कि उपचार के दौरान लापरवाही के कारण उसकी बच्ची की मौत हो गई.इंद्रजीत सिंह ने ब्लड स्टैम सैल डोनर रजिस्ट्री में स्टैम सैल डोनर उपलब्ध होने का आश्वासन मिलने पर 16 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवाए थे. अक्टूबर 2014 में मरीज की कीमोथैरेपी शुरू हुई जिससे उसके बोन मैरो में स्टैम सैल नष्ट हो गए. मरीज का प्लेटलैट काऊंट तेजी से कम हुए जिससे मरीज की हालत गंभीर हो गई और बाद में बच्ची की मौत हो गई.

बता दें कि उपभोक्ता आयोग के प्रधान सेवानिवृत्त न्यायाधीश परमजीत सिंह धालीवाल तथा सदस्य किरण सिब्बल ने सुनवाई के दौरान अस्पताल को उपचार में दोषी पाते हुए मेडिकल लापरवाही का दोषी माना.आयोग ने जुर्माने के अलावा मुक़दमे पर खर्च के 33 हजार रुपए भी अदा करने के निर्देश दिए.

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