कर्नाटक में गौहत्या विरोधी बिल पर घमासान, कांग्रेस बोली- गोमांस पर आश्रित लोग बेरोजगार हो जाएंगे
कर्नाटक में गौहत्या विरोधी बिल पर घमासान, कांग्रेस बोली- गोमांस पर आश्रित लोग बेरोजगार हो जाएंगे
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बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने गौ हत्या विरोधी बिल (Anti Cow Slaughter Bill) का विरोध करने का फैसला लिया है. पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने कहा कि इस विधेयक के आने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे. बता दें कि कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने कहा था कि हम गौ हत्या विरोधी विधेयक कर्नाटक में भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद राज्य कि येदियुरप्पा सरकार गौ हत्या, बिक्री और गोमांस की खपत पर बैन लगाएगी.

कर्नाटक विधान सभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि, 'कांग्रेस राज्य में गौ हत्या विरोधी विधेयक का विरोध करेगी, क्योंकि इस बिल के आने के बाद सभी लोग, जो गोमांस पर आश्रित हैं वे बेरोजगार हो जाएंगे.' उन्होंने कहा कि, 'सरकार RSS द्वारा तैयार किए गए बिल को विधानसभा में पेश करने की तैयारी में है.' गौरतलब है कि इससे पहले कई राज्यों में गौ हत्या विरोधी बिल पारित किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर तीन वर्ष से 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माना तीन लाख से पांच लाख रुपये तक का प्रावधान है. यदि एक बार दोष सिद्ध होने के बाद कोई दोबारा पुन: जुर्म करते पाया गया तो उस शख्स पर दोहरा दंड लगाया जाएगा.

रिपोर्टस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ में गौ हत्या पर बैन लगा हुआ है. 10 राज्य ऐसे भी हैं, जहां गौ-हत्या पर पाबन्दी नहीं है. इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागलैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल है.

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