कांग्रेस नेता और फिल्म एक्टर रहे राज बब्बर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है उन्हें 2 मई 1996 में पोलिंग बूथ अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में सजा हुई है। जी दरअसल लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट में अभिनेता राज बब्बर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। इस मामले में मिली जानकारी के तहत कोर्ट ने राज बब्बर पर 6500 का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के वक्त राज बब्बर भी कोर्ट में मौजूद रहे। जी दरअसल, साल 1996 में राज बब्बर समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और सपा के लोकसभा प्रत्याशी थे।
इसी के साथ वह अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और इस दौरान पोलिंग बूथ अधिकारी से कुछ कहासुनी हुई और फिर मारपीट हो गई थी। वहीं इस मामले में 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 के तहत वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। केवल यही नहीं बल्कि इस मामले में लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
दूसरी तरफ इस मामले को लेकर लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने राज बब्बर को सजा सुनाई है। जी हाँ और इस मामले के बारे में एक सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि 2 साल की सजा के साथ राज बब्बर पर 6।5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, हालांकि इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, राज बब्बर इस फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील करेंगे।
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