NSA अजित डोभाल ने दाखिल किया मानहानि का मामला, कांग्रेस नेता को मिली जमानत
NSA अजित डोभाल ने दाखिल किया मानहानि का मामला, कांग्रेस नेता को मिली जमानत
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल द्वारा कारवां मैगजीन और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के विरुद्ध दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली की रॉउज अवेनीयू कोर्ट में गुरुवार सुनवाई की गई. इस दौरान अदालत ने जयराम रमेश की जमानत को मंजूरी दे दी.अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी.

दरअसल, पिछली सुनवाई में अदालत ने जयराम रमेश, पत्रिका संपादक और पत्रकार को समन जारी किया था. अदालत ने तीनों को बतौर आरोपी 25 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया था. वहीं, इससे पहले NSA अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल द्वारा एक पत्रिका 'कारवां' तथा दिग्गज कांग्रेसी नेता जयराम रमेश के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में 11 फरवरी को दो गवाहों ने विवेक के समर्थन में अदालत में बयान दर्ज कराए थे. 

पत्रिका पर कथित अपमानजनक लेख प्रकाशित करने और रमेश पर उस आलेख का उपयोग करने का आरोप है. 'कारवां के विरुद्ध दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में विवेक के मित्र निखिल कपूर और बिजनेस पार्टनर अमित शर्मा ने उनके पक्ष में अपने बयान दर्ज कराए थे. इसके पहले विवेक ने 30 जनवरी को दर्ज कराए गए अपने बयान में कहा था कि पत्रिका द्वारा लगाए गए सारे आरोप 'निराधार' और 'झूठे' हैं, जिन्हें बाद में कांग्रेसी नेता रमेश ने भी एक प्रेस वार्ता में भी दोहराए थे. इससे उनके पारिवारिक सदस्यों और कारोबारी सहयोगियों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है. 

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