जेपी मॉर्गन की इतने करोड़ की संपत्ति हुई जब्त
जेपी मॉर्गन की इतने करोड़ की संपत्ति हुई जब्त
Share:

 

सुप्रीम कोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया है कि आम्रपाली समूह के घर खरीददारों की रकम का गबन करने में शामिल बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मार्गन की 187 करोड़ रुपये की संपत्ति जांच एजेंसी ने जब्त कर ली है. दूसरी ओर, जेपी मार्गन इंडिया ने कुछ भी गलत करने से इन्कार करते हुए कहा कि ईडी का उसकी संपत्ति को जब्त करना अवैध है. चूंकि उसका आम्रपाली समूह के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है. यह वित्तीय लेन-देन जेपी मार्गन सिंगापुर और मॉरिशस के साथ हुआ है.

हिमाचल प्रदेश में बड़ा PPE किट घोटाला, भाजपा अध्यक्ष का इस्तीफा, स्वास्थय निदेशक गिरफ्तार

अपने बयान में जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह जेपी मार्गन इंडिया की ओर से जताई गई चिंता पर अपना एक संक्षिप्त जवाब दें. खंडपीठ ने फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) पर भी अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. जोकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ऐसी परियोजनाओं पर वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है.

देश में कोहराम मचा रहा कोरोना, संक्रमण के बाद तेजी से हो रही मरीजों की मौते

इसके अलावा जेपी मार्गन इंडिया के वकील मुकुल रोहतगी ने पेशी के दौरान कहा कि विगत मंगलवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुरूप जेपी मार्गन इंडिया की संपत्ति जब्त कर ली है. रोहतगी ने कहा कि जेपी मार्गन इंडिया की संपत्तियां जब्त करना गलत है क्योंकि उसका इस रीयल एस्टेट कंपनी के साथ कभी कोई लेना-देना था ही नहीं. वह कंपनियां सिंगापुर और मॉरीशस की हैं जिन्होंने आम्रपाली समूह में निवेश किया था. वही, इस पर खंडपीठ ने कहा कि जेपी मार्गन को लेकर अदालत चिंतित है, जिसकी शाखाएं विश्व भर में फैली हुई हैं. जब एक कंपनी की शाखाएं पूरी दुनिया में हों, तो उसका पूरा हिसाब-किताब रखना पड़ता है. कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई पर जेपी मार्गन इंडिया की दलीलों पर ईडी का संक्षिप्त जवाब सुनना चाहेगा.

गर्मी की तपन से मिल सकती है राहत, इन स्थानों पर बारिश होने की संभावना

आग की चपेट में आने से बाल बाल बचे डॉक्टर्स, चूक से जा सकती थी जान

चीनी सेना को पस्त करने के लिए भारत ने ऐसे दिखाई ताकत

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -