सीजेएम कोर्ट में उमर अब्दुल्ला और मेहबूबा के खिलाफ दायर हुआ परिवाद
सीजेएम कोर्ट में उमर अब्दुल्ला और मेहबूबा के खिलाफ दायर हुआ परिवाद
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मुजफ्फरपुर: जम्मू कश्मीर को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला लिया गया और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश के दो अन्य केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। वहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद सीजेएम कोर्ट में बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक समेत पीडीपी सुप्रीमो और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उनकी ही पार्टी की सांसद नजीर अहमद, फैयाज अहमद के खिलाफ परिवार दाखिल किया गया है। 

इन लोगों पर अधिवक्ता सुधीर ओधा ने इल्जाम लगाया है कि इन सभी आरोपितों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद आपत्तिजनक बयान दिया है। वहीं, अदालत ने इस परिवाद को मंजूर कर लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को की जाएगी। मुजफ्फरपुर के सीजेएम अदालत में श्याम रजक, महबूबा मुफ्ती, नजीर अहमद, मो।फैयाज, उमर अब्दुल्ला पर की गई है।

अब इस मामले में आगे क्या सुनवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन बिल 2019 राज्यसभा में पास हो गया है। जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने और धारा 370 को समाप्त किए जाने को लेकर सरकार ने राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे वह पास कराने में सफल रही थी।

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