सांसद रूपा गांगुली के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी
सांसद रूपा गांगुली के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी
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कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूपा गांगुली पश्चिम बंगाल में महिलाओं के रेप को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर घिरती नज़र आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार महिला की शिकायत पर रूपा गांगुली के विरूद्ध उत्तर 24 परगना जिले निमता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। भारतीय दण्डविधि की धारा 505 व 506 के अंतर्गत रूपा गांगुली के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल सिन्हा द्वारा कहा गया कि शब्दों पर मत जाइए, रूपा की बात से पीछे छिपी हुई भावनाओं पर ध्यान दीजिए।

मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली पर व्यक्तिगत आक्रमण और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पश्चिम बंगाल के बिजली मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय को निलंबित करने की मांग की गई। मिली जानकारी के अनुसार आयोग की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूपा गांगुली का बयान किसी व्यक्ति विशेष पर आघात करने हेतु नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था के संदर्भ में किया गया था।

उल्लेखनीय है कि रूपा गांगुली ने कहा था कि वे विभिन्न दलों व ममता सरकार के समर्थन करने वाले लोगों को कहना चाहता हूॅं कि वे अपनी बहू बेटियों को बगैर किसी ममता बनर्जी का समर्थन किए 15 दिन हेतु बंगाल भेज दें। यदि वे रेप की घटना की शिकार हुए बिना लौट जाऐं तो फिर इस बारे में कुछ कहें।

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