मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश: नई बाइक के साथ दो हेलमेट दिए जाएं
मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश: नई बाइक के साथ दो हेलमेट दिए जाएं
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चेन्नई। खबर आ रही है की तमिलनाडु में आम जनता के लिए सुनाए गए अपने एक फैसले में मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया है की अब जो भी व्यक्ति अगर नया दुपहिया वाहन खरीद रहा है तो उन्हें दो हेलमेट दिए जाएं. व आगे कहा की जनता अपने दुपहिया वाहन में हेलमेट लॉक का नया कंपोनेंट भी लगाए. मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एन किरुबाकारन ने अपने बयान में सरकार को निर्देश देते हुए कहा है की वे राज्य में दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी को सुचना जारी करते हुए कहे कि वह हर दुपहिया वाहन के साथ हेलमेट लॉक कंपोनेंट के रूप में मुहैया कराए न कि एक्सेसरी के रूप में. 

गौरतलब है की इससे पूर्व मद्रास हाई कोर्ट ने एक जुलाई से वाहन चलाकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य करने का आदेश दिया था. व इसका सख्ती से अनुपालन का निर्देश भी दिया था. व मद्रास हाई कोर्ट ने कहा की राज्य के गाँवो में आज भी यह नियम लागु नही हो रहा है व कहा है की ग्रामीण इलाकों में नियम का पालन सख्ती से हो. 

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