दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कई पाबंदियां लागू, जानिए किन गतिविधियों पर लगी रोक
दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कई पाबंदियां लागू, जानिए किन गतिविधियों पर लगी रोक
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नई दिल्ली: प्रदूषण से हालात बिगड़ते ही कमीशन फॉर एयर क्‍वालिटी मॉनिटरिंग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में आगामी आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं. प्रदूषण के हालातों को लेकर मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ CAQM ने मीटिंग की थी, जिसके बाद ये आदेश दिए गए हैं. 22 नवंबर को सरकारों को कम्प्लायंस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. 

- 50 फीसद स्टाफ वर्क फ्रॉम होम

21 नवंबर तक दिल्ली-NCR में 50 फीसद स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं. वर्क फ्रॉम होम मोड न कॉल सरकारी बल्कि प्राइवेट दफ्तरों में भी लागू होगा. 

- ट्रकों की एंट्री पर भी रोक

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए राजधानी में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है. इसमें केवल जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही रियायत दी गई है. 

- कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बैन

21 नवंबर तक तमाम तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि, रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी.

- 6 थर्मल पावर प्लांट भी बंद

दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 11 थर्मल पावर प्लांट में से केवल 5 को ही चालू रखने के आदेश दिए गए हैं. बाकी सभी पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे. 

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