भारी वाहनों को अब देना होगा 'पर्यावरण शुल्क'
भारी वाहनों को अब देना होगा 'पर्यावरण शुल्क'
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नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के द्वारा हाल ही में दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों को लेकर एक नया आदेश पारित किया गया है. बताया जा रहा है कि अब दिल्ली में आने वाले व्यावसायिक वाहनों को पर्यावरण शुल्क का भुगतान करना होगा. NGT ने हाल ही में यह कहा है कि सोनीपत के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों से दिल्ली नगर निगम को पर्यावरण शुल्क लेना होगा. गौरतलब है कि दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और इस मामले में ही वर्धमान कौशिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही गई है कि दिल्ली नगर निगम को डबल एक्सल वाहनों से जहाँ 700 रूपये वसूलना होंगे, वहीँ फोर एक्सल वाहनों से 500 रूपये और साथ ही थ्री एक्सल वाहनों से 1000 रूपये का पर्यावरण शुल्क लेना होगा.

साथ ही यह भी कहा गया है कि इस वसूले गए शुल्क को नगर निगम को दिल्ली प्रदूषण बोर्ड को देना होगा. जिससे कि राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण पर भी रोक लगेगी. इसके साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस, हरियाणा सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी इस विषय में गुड़गांव और गाजियाबाद से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को लेकर यह बात कही गई है.

गौरतलब है कि पर्यावरण को बचाने को लेकर एक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (CSE) ने यह दावा भी पेश किया था कि दिल्ली में रोज दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों से 70 फीसदी अधिक वाहन अधिक है. साथ ही यह भी कहा है कि यहाँ आने वाले व्यावसायिक वाहनों का शहर के प्रदूषण में 30 फीसदी हिस्सा है.

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