इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची भारती सिंह, यह है पूरा केस
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची भारती सिंह, यह है पूरा केस
Share:

कॉमेडियन भारती सिंह आजकल बड़ी समस्या में चल रहीं हैं। जी दरअसल उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप सभी को बता दें कि भारती सिंह ने कोर्ट से अपने खिलाफ हुई एफआईआर को खत्म करने की मांग की है। जी दरअसल बीते दिनों कॉमेडियन पर एक्ट्रेस रवीना टंडन और फिल्म निर्माता फराह खान के साथ एक टीवी शो में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था और इसके बाद सभी ने इस मामले में माफी भी मांग ली थी।

वहीं भारती सिंह की याचिका के बाद उनके वकील अभिनव सूद ने बताया है कि, ''27 जनवरी यानी सोमवार को न्यायमूर्ति सुदीप अहलूवालिया के समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी। याचिका में भारती सिंह ने एफआईआर खत्म करने और पंजाब पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग की है।'' जी हाँ, वहीं खबर मिली है कि बीते हफ्ते ही रवीना टंडन और फराह खान को हाईकोर्ट से बडी राहत मिल चुकी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने पुलिस को दोनों के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने के आदेश दिया है। इस मामले में रवीना टंडन व फराह खान की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आप सभी को बता दें कि एक टीवी शो में की गई टिप्‍पणी को लेकर अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने में फराह खान, रवीना टंडन और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ एफआरआइ दर्ज कराई गई थी।

इसी के साथ इस मामले में रवीना टंडन और फराह खान पहले ही माफी मांग चुकी हैं। आपको बता दें कि फराह खान ने फ्लिपकार्ट वीडियो ओरिजनल्स के क्विज शो ‘बैकबेंचर्स’ की पूरी टीम की तरफ से ट्विटर पर माफी मांगी थी और एक्ट्रेस ने ट्वीट में लिखा था, ''कृपया इस लिंक को देखें। हमारा मकसद किसी भी तरह से ईसाई भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए माफी चाहती हूं।''

अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताते हैं जय भानुशाली

शेफाली के पति पराग ने आसिम को धमकाया, उमर रियाज से मिला मुंह तोड़ जवाब

BB13: सलमान खान ने सिद्धार्थ- असीम को दिया ऐसा मौका, आरती सिंह को बताया सही

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -