नवीन जिंदल को अदालत ने दी विदेश जाने की छूट
नवीन जिंदल को अदालत ने दी विदेश जाने की छूट
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नई दिल्ली : कोयला घोटाले के मामले में उद्योगपति और कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल द्वारा विशेष अदालत में कहा गया है कि उद्योगपति और कांग्रेस के नेता नीवन जिंदल को विशेष अदालत द्वारा विदेश जाने की अनुमति दी गई है। यही नहीं 14 जून से 29 जून तक कारोबारी उद्देश्यों के कारण विदेश यात्रा की जा सकती है। विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर द्वारा जिंदल के मामले में कुछ रियायत देते हुए उन्हें विदेश दौरे पर जाने की अनुमति दे दी गई है। दरअसल जिंदल समूह की कंपनियां जिंदल स्टील एंड पाॅवर लिमिटेड और गगन स्पंज आयरन प्रायवेट लिमिटेड को झारखंड में अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला आवंटन में व्याप्त अनियमितताओं से जुड़ी हुई हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार उद्योगपति जिंदल समेत 14 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बताया गया है। हालांकि जिंदल के वकील को लेकर कहा गया है कि उन्होंने कथित तौर पर न्यायाधीश से संपर्क करने का प्रयास किया था। मामले को लेकर कहा गया है कि एक जून को मामले की सुनवाई जिंदल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन द्वारा कहा गया कि जिंदल समूह के प्रबंधन द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया है। यही नहीं न्यायाधीश से वादा किया गया है कि इस तरह का आचरण दोबारा न किए जाने का आश्वासन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार न्यायाधीश के साथ चर्चा करने के प्रयास किया गया इस दौरान मामले में चेतावनी दी गई कि न्यायाधीश द्वारा इस तरह की कार्रवाई दोबारा न किए जाने की बात कही गई है। जिंदल रियलिटी प्रायवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पंज आयरन प्रायवेट लिमिटेड के निदेशक गिरीश कुमार सुनेजा आदि को भी आरोपी बनाया गया है। 

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