कोयला घोटाले मे पूर्व सचिव सहित 2 को जमानत
कोयला घोटाले मे पूर्व सचिव सहित 2 को जमानत
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नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव HC GUPTA व सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी LS Jnauti को जमानत दे दी है। दोनों को कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में एक जमानती व एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। सुनवाई के दौरान विशेष CBI जज भरत पाराशर के समक्ष पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बगरोडिया के वकील ने अपने मुवक्किल के बीमार होने के चलते मंगलवार के लिए उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। इससे पहले अदालत ने 21 जुलाई को तीनों को आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी आदि धाराओं में समन किया था। इस मामले में महाराष्ट्र स्थित बंडर कोल ब्लॉक को नागपुर की कंपनी एएमआर आयरन एंड स्टील प्रा. लिमिटेड कंपनी को देने में अनियमिताएं बरतने का आरोप है। इससे पूर्व CBI इस मामले में राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, एएमआर आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी के निदेशक मनोज जायसवाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

गत 30 जनवरी को अदालत ने मामले में कहा था कि संतोष बगरोडिया, एचसी गुप्ता व कोयला मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का प्रथमदृष्टया यह आपराधिक आचरण है कि उन्होंने एएमआर आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी को अवैध रूप से कोल ब्लॉक लेने में मदद की थी। अदालत ने कहा था कि सभी तथ्यों व हालातों को देखने के बाद मामले में प्रथमदृष्टया एलएस जनौटी, एचसी गुप्ता व कोयला राज्य मंत्री ने सेक्शन 13 (1) व 13 (2) के तहत आपराधिक दुराचार व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत काम किया है।

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