जयपुर: राजस्थान में माननीयों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेहरबान हुए हैं. राजस्थान में अब विधायकों, पूर्व विधायकों समेत राज्य सरकार निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों और पेंशनरों को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. इन लोगों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की स्वीकृति दी गई है.
इस योजना के तहत लगभग 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित प्राइवेट चिकित्सालयों एवं प्राइवेट जांच केंद्रों में प्रदान की जाएगी. एक जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा दी जाएगी. एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रूपये तक की कैशलेस आईपीडी ट्रीटमेंट सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा और 20 हजार रुपये तक की सालाना सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का फायदा भी मिल सकेगा.
जिन कार्मिकों को वर्तमान में 3 लाख रूपये तक के बीमाधन की सीमा में सिर्फ IPD की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें RGHS में भी यह सुविधा पहले की तरह निःशुल्क प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) की तर्ज पर प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे-केयर की कैशलेस सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
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