अयोध्या मामला: CJI गोगोई के कड़े निर्देश, कहा- शेड्यूल नहीं बदलेगा, 18 अक्टूबर तक पूरी करें सुनवाई
अयोध्या मामला: CJI गोगोई के कड़े निर्देश, कहा- शेड्यूल नहीं बदलेगा, 18 अक्टूबर तक पूरी करें सुनवाई
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर निर्णायक सुनवाई जारी है. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई का 33वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से ASI की रिपोर्ट पर दलील दी जा रही है. गुरुवार को CJI रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी हो जानी चाहिए, वरना निर्णय जल्द आने का चांस कम हो सकता है.

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई एक बार फिर खफा हुआ. उन्होंने मुस्लिम पक्ष के वकील शेखर नफाडे को फटकारते हुए कहा कि 'बस शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही है'. CJI ने कहा कि हम समयसीमा में किसी किस्म का बदलाव नहीं करेंगे, सभी पक्ष 18 अक्टूबर तक अपनी बहस पूरी करें. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के अधिवक्ता शेखर नफाडे से CJI गोगोई ने पूछा कि आप अपनी दलील कब तक पूरी कर लेंगे? 

इस पर CJI गोगोई ने जवाब दिया कि मैंने 2 घंटे मांगे थे, किन्तु अभी 45 मिनट ही हुए हैं. हालांकि, CJI ने कहा कि आपकी बहस पूरी हुई. इस बीच शेखर नफाडे ने कहा कि मुझे बहस पूरी करने के लिए 30 मिनट और दिए जाएं, किन्तु अदालत ने उनकी बात नहीं सुनी. अब सोमवार को शेड्यूल के हिसाब से हिंदू पक्ष की जिरह सुनी जाएगी.

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