चिन्मयानंद केस: पीड़ित छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत
चिन्मयानंद केस: पीड़ित छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत
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प्रयागराज: हाल ही में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. छात्रा 25 सितंबर से जेल में है. गौरतलब है कि चिन्मयानंद अब भी जेल में बंद है. गौरतलब है कि छात्रा के माता-पिता करीब एक माह से इलाहाबाद में डेरा जमाए हुए है. वे छात्रा की जमानत जल्द से जल्द कराने के लिए वकीलों के संपर्क में थे. आज छात्रा को जमानत मिलने से उन्हें भी बड़ी राहत मिली है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद छात्रा की इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है. छात्रा के जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन दूसरी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पहुंच जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी.

जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि छात्रा को चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगे जाने के मामले में एसआईटी ने 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था. तब से छात्रा जिला कारागार में बंद हैं. छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. इस वजह से चिन्मयानंद भी 20 सितंबर से जेल में बंद हैं. उनकी जमानत पर फैसला कोर्ट में सुरक्षित है.

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