आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त पर रिश्वत लेने के मामले में CBI की कार्यवाही
आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त पर रिश्वत लेने के मामले में CBI की कार्यवाही
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रायपुर: सीबीआई ने आयकर विभाग के अधिकारी के पास से 15 लाख की रिश्वत मिलने के मामले में सीबीआई तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त गिरधारी लाल भगत को मुख्य आरोपी बता कर, उन पर भ्रस्टाचार अधिनियम की धारा 7,12, 13(2) सहपठित 13(1)(डी), 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है| 

सीबीआई जाँच में अधिकारियो ने मुख्य आयकर आयुक्त को इस रिश्वत के मामले में पेसो के अदन-प्रदान में लिप्त पाया था. जिसके बाद सीबीआई ने उन पर करवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद अदालत में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त को 22 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी  किया हैं |

सीबीआई के लोक अभियोजक अनिल कुमार पिल्लई का कहना है की आरोपी तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त के कहने पर ही अधिकारियो ने खेतान बंधुओ से लाखो रुपए की रिश्वत ली थी, इस बयान के बाद मामला और साफ़ हो गया है, दरअसल सीबीआई को 25 अप्रैल 2012 को आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रमोद आठवले द्वारा टैक्स चोरी मामले में पैसो के लेन-देन की जानकारी मिली,

इसके बाद सीबीआई द्वारा आठवले के घर पर छापा मारा गया. जिसमे 15 लाख रुपए बरामद हुए, यह रकम खेतान बंधुओ द्वारा एक मामले के सौदे के तौर पर दी गयी थी, जिसके बाद सीबीआई की भिलाई शाखा ने करवाई करते हुए आरोपी प्रमोद आठवले, अरुण खेतान और सपन खेतान के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7,8,12 और 120 बी के तहत मामला दर्ज करे सभी आरोपियों की गरफ्तारी किया|
हालाँकि सभी आरोपी बाद में जमानत पर बरी कर दिए गए थे|

यह मामला सीबीआई की विशेष अदालत में अब भी चल रहा है.

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