Sep 04 2015 11:39 PM
मुंबई : महाराष्ट्र में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बयान देने वाले पर देशद्रोह का केस दर्ज होगा। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए सर्कुलर जारी किया है।
सर्कुलर के अनुसार कोई भी व्यक्ति लिखकर, बोलकर, संकेतों के जरिए, चित्रों या किसी भी दूसरे तरीके से सरकार के प्रतिनिधि या जन प्रतिनिधि के खिलाफ एसी टीका टिप्पणी करता हो जिससे नफरत, अपमान, अलगाव, दुश्मनी, असंतोष, विद्रोह या हिंसा का भाव पैदा हो या ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ IPC की धारा 124 ए के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है।
महाराष्ट्र सरकार के इस नए निर्देश में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के अलावा जिला परिषद अध्यक्षों और पार्षदों को भी जन-प्रतिनिधि समझा गया है। यानी इन सभी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो वह देशद्रोह के दायरे में आएगी। सरकार के सर्कुलर में IPC की जिस धारा 124ए का जिक्र किया गया है, वो देशद्रोह के मामले में लागू होती है।
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