पेंशन निकालने को बदले पुराने नियम, जरूर पढ़ ले ये खबर
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देहरादून: समाज कल्याण विभाग की पेंशन स्कीम को लेकर लोग अब भी असमंजस में हैं। इसी क्रम में लोग, पेंशनधारक की मृत्यु के पश्चात् भी पेंशन की रकम मांग रहे हैं। विभाग की मानें तो नवंबर 2021 के आदेश के मुताबिक, पेंशनधारक की मौत के पश्चात् उसके नॉमिनी को किसी भी दशा में पेंशन का भुगतान नहीं किया जाना है।

यानी, जिस महीने में पेंशनधारक की मृत्यु हुई होगी, उसके परिजन उसी महीने तक की पेंशन, खाते से निकाल पाएंगे। आगे के महीनों की शेष रकम समाज कल्याण विभाग को वापस चली जाएगी। समाज कल्याण विभाग की तरफ से उत्तराखंड में लगभग साढ़े सात लाख लोगों को वृद्धावस्था, विधवा, किसान एवं दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाता है। वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को विभाग की तरफ से प्रतिमाह भरण-पोषण के लिए 1400 रुपये पेंशन दी जाती है। इनमें से तमाम पेंशनधारी ऐसे हैं जो पेंशन की रकम को लंबे वक़्त  तक बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के अकॉउंट में ही जमा रहने देते हैं, जिससे बाद में बड़ी रकम होने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके।

हालांकि, पेंशनधारक की मृत्यु होने की स्थिति में लोग कभी भी इस रकम को अकाउंट से निकाल लेते थे। अब इस प्रक्रिया में लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें बैंक/पोस्ट ऑफिस से शेष रकम नहीं मिल रही। इस के पीछे विभाग के नए नियम का हवाला दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पेंशनधारक की मृत्यु होने पर पेंशन की शेष रकम विभाग को वापस कर दी गई है। समाज कल्याण निदेशालय से प्राप्त हुई खबर के मुताबिक, 22 नवंबर 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें पेंशन को लेकर तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। 23 नवंबर को बाकायदा इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। आदेश में स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि ‘पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर पेंशन की धनराशि का भुगतान उसके नामित (नॉमिनी) को किसी भी दशा में न किया जाए।’ समाज कल्याण निदेशक बीएल फिरमाल ने इस आदेश की पुष्टि की है।

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