भुवनेश्वर: उन लोगों को आसानी प्रदान करने के लिए जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, निजी वाहनों के लिए भारत (BH) श्रृंखला केंद्रीकृत पंजीकरण 15.09.21, बुधवार से ओडिशा में लागू होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47 में संशोधन करके यह अनिवार्य कर दिया है कि भारत पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को स्थानांतरित होने के बाद नए राज्य में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण, ओडिशा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, भारत श्रृंखला पंजीकरण आवंटन की नई प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। निर्दिष्ट शुल्क और करों के साथ आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोर्टल https://parivahan.gov.in के माध्यम से किया जाएगा।
भारत प्रणाली के तहत पंजीकरण कराने वाले वाहनों पर दो साल के लिए और उसके बाद दो के गुणकों में रोड टैक्स लगाया जाएगा। 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों पर 8 प्रतिशत रोड टैक्स वसूला जाएगा। 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए यह शुल्क 10 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से ऊपर के वाहनों के लिए 12 प्रतिशत होगा। राज्य या केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी आधिकारिक पहचान पत्र प्रस्तुत करके सुविधा के लिए आवेदन कर सकता है। निजी क्षेत्र के लिए, कम से कम चार राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय रखने वाली कंपनी का कर्मचारी संख्या का लाभ उठाने के लिए पात्र है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने कहा कि डीजल वाहनों के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह 2 प्रतिशत कम होगा।
सरकार ने फिट इंडिया क्विज में पहले 2 लाख स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त पंजीकरण की घोषणा की
पाक को कोचिंग देंगे मैथ्यू हैडन और फिलेंडर, PCB ने दी हरी झंडी
Ind Vs Eng: पूर्व इंग्लिश कप्तान का दावा, कहा- "कोहली ने आधी रात को BCCI को किया था मेल..."