केंद्र बोला, IPS ठाकुर का निलंबन नियम विरुद्ध,तुरंत हो बहाल
केंद्र बोला, IPS ठाकुर का निलंबन नियम विरुद्ध,तुरंत हो बहाल
Share:

लखनऊ : केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन नियमों के विरुद्ध है. और उन्हें बहाल करने की मांग की. केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर का निरंतर निलंबन नियमों के विरूद्ध है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को हलफनामे के माध्यम से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारी का निलंबन नहीं बढ़ाया है, जबकि उनकी प्रारंभिक 3 माह की निलंबन सीमा 11 अक्तूबर, 2015 को ही समाप्त हो गई है.

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि 90 दिनों के अंदर निलंबन आदेश का विस्तार नहीं किया जाना अखिल भारतीय सेवा नियमों का उल्लंघन है और यह उन्हें उनके पद पर बहाली की इजाजत देता है.

आप को बता दें कि अपने निरंतर निलंबन के विरूद्ध ठाकुर ने याचिका दायर की थी इसी के बाद मंत्रालय ने उच्च न्यायालय में यह बात कही. 

गौरतलब है कि IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को कथित अनुसशानहीनता और भ्रष्टाचार को लेकर जुलाई 2015 में निलंबित कर दिया गया था. उन्होंने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ टेलीफोन पर धमकी दिये जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ठाकुर के निलम्बन का आदेश जारी किया गया था.

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -