नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि दो सप्ताह के अंदर एक ऑनलाइन पोर्टल को तैयार किया जाएगा. इसके माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजानों द्वारा मुआवजे के लिए दावा किया जा सकेगा. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बहुत से लोग हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण अपने रिश्तेदारों को खो दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को अभी भी मुआवजे की योजना के संबंध में जानकारी नहीं है. ऐसे में सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए, जहां पर पीड़ित मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें. कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था कि वे कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा प्रदान करें, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी भी दी गई थी.
आपको बता दें कि सितंबर में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले परिवारों को राज्य सरकारें 50,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करेंगी. सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया गया था कि ये मुआवजा कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले लोगों समेत भविष्य में इसका शिकार होने वाले लोगों तक को दिया जाएगा.
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