केंद्र सरकार ने सेरोगेसी पर लगाया बैन !
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केंद्र सरकार ने सेरोगेसी के दुरूपयोग को रोकने और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नए बिल को मंजूरी दे दी है. इस नए बिल के अनुसार उन माताओ को सुरक्षा दी जा सकेगी जिन्हें पैसे के लालच में बार बार प्रसव पीड़ा को सहना पड़ता है. नए बिल में व्यावसायिक सेरोगेसी पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है. हालाँकि अगर जरुरत पड़ने पर कोई रिस्तेदार सेरोगेसी के लिए तैयार हो जाता है तो सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है. साथ ही सरकार ने सेरोगेसी के लिए कुछ नियम भी बनाये है.

इन नियमो के अनुसार यह सुविधा सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलेगी, इसका फायदा एनआरआई और ओसीआई होल्डर नहीं उठा सकते. इस बिल से सम्बंधित जानकारी देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर आपके पास अपना बच्चा है या आपने कोई बच्चा गोद लिया है, तो आपको सरोगेसी की इजाजत नहीं मिलेगी. कुल मिलाकर यह उन लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है, जो दंपति किसी कारण बच्चे को जन्म नहीं दे सकते या फिर किसी बच्चे को गोद नहीं लेना चाहते.

सरोगेसी के बारे में बता दें कि इस प्रक्रिया में तीन लोग शामिल होते हैं. कई दम्पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, लेकिन पत्नी किसी मेडिकल कारण से मां नहीं बन सकती. कई मामलों में महिला का एक उम्र के बाद मां बनना संभव नहीं होता है. ऐसे में वे तीसरी महिला का सहयोग लिया जाता है.आईवीएफ तकनीक से दम्पति के शुक्राणुओं से बना एंब्रियो तीसरी महिला की कोख में रखा जाता है. नौ माह बाद जन्म लेने वाली संतान का डीएनए दम्पति का ही होता है.

 

 

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