केंद्र सरकार ने बंद की 1-8 क्लास की छात्रवृत्ति:सामाजिक संगठनों ने उठाई आवाज
केंद्र सरकार ने बंद की 1-8 क्लास की छात्रवृत्ति:सामाजिक संगठनों ने उठाई आवाज
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दिल्ली ।शीर्ष अदालत में पीआईएल दाखिल करने पर हो रहा विचार, केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा फैसला लिया गया कि अब पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एहतिशाम हाशमी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही।

इसी साल मार्च महीने में संसद में तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गौरव के साथ बता रहे थे कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि की लेकिन मौजूदा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने फैसला किया है कि अब पहली से आठवीं तक के बच्चों को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।


सरकार अपने इस फैसले के पीछे दलील दे रही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पहली से आठवीं तक दी जाने वाली एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य बनाता है।इसलिए अब सिर्फ नवी और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को ही स्कॉलरशिप दी जाए।इस खबर के सामने आने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई है।  खजराना एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट अंसार पटेल ने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से लाखों बच्चे प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ छात्रवृत्ति के पैसों पर ही पढ़ाई करते हैं जो अब शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

खजाना एजुकेशन सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट रुबीना खान का कहना है कि सभी स्कूल पिछले 3 महीनों से छात्रों के छात्रवृत्ति के आवेदन भरवा रहे थे साथ ही वह सभी दस्तावेज भी इकट्ठा कर रहे थे। अचानक से ऐन वक्त पर सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया जिसके कारण कई अभिभावकों के लिए बच्चों को शिक्षा दिलाना एक चुनौती हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करने वाले हैं।

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