केंद्र ने शीर्ष अदालत को दी सफाई, कहा मेघालय का बचाव कार्य थाईलैंड से भी कठिन
केंद्र ने शीर्ष अदालत को दी सफाई, कहा मेघालय का बचाव कार्य थाईलैंड से भी कठिन
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नई दिल्ली​: मेघालय की एक अवैध कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं चला है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया है कि मजदूरों को कोयला खदान से निकालना इतना भी आसान नहीं है. केंद्र ने यहां तक कहा है कि मेघालय खदान का ऑपरेशन थाइलैंड में बचाए गए बच्चों के ऑपरेशन से भी जटिल है, इसके लिए केंद्र ने अदालत को विभिन्न कारण भी गिनाए हैं. सारे कारणों को सुनते हुए अदालत ने संतुष्टि जताई है और आगे की कार्यवाही पर रिपोर्ट देते रहने को कहा है.

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उल्लेखनीय है कि मेघालय मजदूरों के मामले को एक वकील ने शीर्ष अदालत में रखा था,  जिस पर दो जजों की बेंच ने सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बचाव अभियान में अब तक कोई सफलता न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की थी.  जिसके बाद न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि यह खदान अवैध है, जिसके कारण से इसका कोई नक्शा ही नहीं है. वहीं खदान एक नदी के किनारे बनी हुई है और इससे रिस रहा पानी बचाव विघ्न में समस्या पैदा कर रहा है.

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इस मामले में जिरह के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष थाइलैंड की एक गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच का भी उल्लेख हुआ. जिन्हें 18 दिनों बाद सही सलामत गुफा से बाहर निकाल लिया गया था. सॉलिसटर जनरल मेहता ने कहा कि इन मजदूरों को बचाना थाइलैंड के ऑपरेशन से भी जटिल है क्योंकि खदान का नक्शा किसी के पास है ही नहीं. मेहता ने कहा कि थाईलैंड मामले में उनके पास गुफा का ब्लू प्रिंट था, साथ ही वहां से पानी भी निकाल दिया गया था, लेकिन मेघालय खदान से पानी खाली नहीं हो पा रहा है. उन्होंने बताया कि पंप द्वारा एक मिनट में 1800 लीटर पानी बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन नदी होने की वजह से पानी कम नहीं हो रहा है.

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