केंद्र सरकार ने PAN -आधार के लिंक की अंतिम तारीख बढ़ाई, लेकिन अब मुफ्त में नहीं होगा ये काम
केंद्र सरकार ने PAN -आधार के लिंक की अंतिम तारीख बढ़ाई, लेकिन अब मुफ्त में नहीं होगा ये काम
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नई दिल्ली: यदि आपने अभी तक अपने PAN Card को Aadhaar नंबर से लिंक नहीं कराया है. तो आपके लिए खुश होने के साथ-साथ थोड़ा सा निराश होने की भी बात है. सरकार ने इस काम की अंतिम तिथि को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, मगर अब ये सर्विस ‘मुफ्त’ में नहीं मिलेगी. आयकर विभाग (IT Department) के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नै पैन-आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि को पूरे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया है. 

CBDT ने बुधवार को देर शाम इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी है. इसके अनुसार, करदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए Aadhaar को PAN Card से लिंक करने की समयावधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है. उल्लेखनीय है कि ये चौथी दफा है, जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई है. जिन लोगों का पैन-कार्ड अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है, CBDT की इस नई व्यवस्था के बाद PAN कार्ड 31 मार्च 2023 तक बगैर किसी बाधा के काम करता रहेगा. इस प्रकार आयकर रिटर्न दायर करने से लेकर रिफंड पाने तक के लिए इसका उपयोग पहले की तरह ही किया जा सकेगा. 

अभी तक इस काम के लिए करदाताओं को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं थी. मगर अब ये ‘मुफ्त सेवा’ बंद कर दी है. ऐसे में यदि कोई करदाता 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच अपना PAN-Aadhaar Link कराता है, तो उसे 500 रुपये का शुल्क और उसके बाद 1,000 रुपये का शुल्क प्रदान करना होगा.

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