सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा- डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए बने नियम
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा- डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए बने नियम
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नई दिल्ली: सुदर्शन चैनल की एक रिपोर्ट पर मचे बवाल के बाद केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि डिजिटल मीडिया में बढ़ती बेतुकी ख़बरों को देखते हुए दिशानिर्देश और नियम जारी करने की आवश्यकता है. अपने पक्ष को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि डिजिटल मीडिया का विस्तार हो चुका है, जहां से काफी सारे बेतुके वीडियो और खबरें चलाईं जाती हैं.

उल्लेखनीय है कि सुदर्शन चैनल ने यूपीएससी में मुस्लिम सम्युदाय के लोगों की भर्ती से संबंधित रिपोर्ट दिखाकर इसको साजिश बताया था. इस खबर से संबंधित प्रोग्राम पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी थी. अब केंद्र सरकार ने  अदालत में कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसमें वेब पत्रिकाएं और वेब-आधारित समाचार चैनल और वेब-आधारित समाचार-पत्र शामिल होते हैं जो पूरी तरह से बेकाबू हैं. केंद्र ने कहा कि‌ डिजिटल मीडिया स्पेक्ट्रम और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है जो सार्वजनिक संपत्ति है.

आपको बता दें कि हलफनामे में सरकार ने कहा कि बड़े स्तर पर डिजिटल मीडिया का विस्तार हो चुका है, जहां से काफी सारे बेतुके वीडियो और खबरें चलाईं जाती हैं. इससे लोग प्रभावित होते हैं. ऐसे में कानूनी तौर पर इसके लिए नियम और दिशानिर्देश आवश्यक हैं.

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