सेंट्रल विस्टा मामले में केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में 16 नवंबर को अगली सुनवाई
सेंट्रल विस्टा मामले में केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में 16 नवंबर को अगली सुनवाई
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नई दिल्ली: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की भूमि इस्तेमाल में संशोधन संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उस भूखंड के उपयोग में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए टाल दी है, जिस पर लुटियंस दिल्ली में महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवास तय किए गए हैं.

जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस सी टी रविकुमार की बेंच को बताया गया कि केंद्र सरकार ने इस याचिका पर जवाब देते हुए हलफनामा दायर किया है, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी. अदालत ने कहा कि, 'हमें सूचित किया गया है कि एक जवाबी हलफनामा ऑनलाइन दायर किया गया है. उत्तर की एक कॉपी फाइल में रखी जाएगी. याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दायर करने के लिए उसके अनुरोध के मुताबिक, समय दिया जाता है. मामले को 16 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया जाता है.'

बता दें कि सितंबर 2019 में घोषित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में 900 से 1,200 सांसदों की बैठक क्षमता वाले एक नए त्रिकोणीय संसद भवन की परिकल्पना की गई है. इसका निर्माण अगस्त 2022 तक होना है, जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किमी की दूरी को कवर करने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत 2024 तक साझा केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है. सर्वोच्च न्यायालय भूखंड संख्या एक के भूमि इस्तेमाल को मनोरंजन क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र में बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

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