सीबीएसई ने भी अनिवार्य किया पंजीयन के लिए आधार
सीबीएसई ने भी अनिवार्य किया पंजीयन के लिए आधार
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रांची: कक्षा 9th और 11th के पंजीयन के लिए सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. अब बोर्ड द्वारा बिना आधार कार्ड छात्र-छात्राओं का पंजीयन नहीं किया जाएगा. अगर विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना आधार इनरोलमेंट नंबर बोर्ड को देना होगा. इस सम्बन्ध के तहत सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है. कक्षा 9th और 11th के लिए पंजीयन करने की अंतिम तारिख 31 अक्टूबर तय की गई है. इसके लिए बोर्ड ने विद्यार्थियों की कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की है.

अब नहीं हो सकेगा 2 बोर्ड से पंजीयन 
इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने से अब कोई भी विद्यार्थी दूसरे अन्य बोर्ड में अपना पंजीयन नहीं करा सकेगे. अक्सर कई ऐसे मामले सामने आते है, जिसमे छात्र फर्जीवाड़ा कर शिक्षा माफिया के माध्यम से 2 बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर एग्जामिनेशन में शामिल हो जाया करते थे. इस पहल का असर ऐसे स्कूलों पर भी देखने को मिलेगा, जहां विद्यार्थी केवल बोर्ड की परीक्षा में ही शामिल होते थे. 


एक सेक्शन में 40 से अधिक विद्यार्थी मान्य नहीं
बोर्ड ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है, कि 1 सेक्शन में केवल 40 विद्यार्थी ही होंगे. 40 से अधिक विद्यार्थी मान्य नहीं होंगे. अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है, तो ऐसे छात्रों का पंजीयन रोका जा सकता है. उन्हें पंजीयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा. जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर 40 से एक विद्यार्थी भी अधिक होता है, तो 1 अतिरिक्त विद्यार्थी के लिए पृथक सेक्शन बनाना होगा. एक विद्यालय से कितने विद्यार्थियों का पंजीयन होगा, फिलहाल इसकी सीमा अभी तय नहीं हुई है. 

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