अब अपराधियों की खैर नहीं, 14 साल बाद अपने क्रिमिनल मैन्युअल में बड़ा बदलाव करेगी CBI
अब अपराधियों की खैर नहीं, 14 साल बाद अपने क्रिमिनल मैन्युअल में बड़ा बदलाव करेगी CBI
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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने क्रिमिनल मैनुअल में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है. पिछली बार वर्ष 2005 में सीबीआई के मैनुअल में परिवर्तन किया गया था. यानी कि अब 14 वर्ष बाद सीबीआई ने फिर से अपने क्रिमिनल मैनुअल बदलाव किया है. सीबीआई अपने क्रिमिनल मैनुअल के मुताबिक ही कार्रवाई करती है.

जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई अधिकारी मामले की जांच के लिए क्राइम मैनुअल का ही अनुसरण करते हैं, जिसके तहत पहले प्रारंभिक जांच करते हैं या प्रारंभिक जांच को FIR में परिवर्तित करते हैं. बीते 14 सालों में, अदालतों ने कुछ आपराधिक कानूनों को समाप्त कर दिया और अन्य में बदलाव किया. CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ संवेदनशील मामलों की जांच करने के दौरान हमारे आंतरिक ज्ञापन, प्रक्रियाओं और एसओपी को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया. 

तकनीक के इस दौर में साइबर क्राइम के केस बढ़ गए हैं. इस कारण सीबीआई अपने क्रिमिनल मैनुअल में परिवर्तन कर रही है. यह फैसला वित्त से संबंधित हाई प्रोफाइल केस और वाइट-कॉलर क्राइम में एजेंसी की वर्तमान में जारी जांच के बीच हुआ है. इस वक़्त सीबीआई पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी, आईसीआईसीआई बैंक, INX मीडिया का मामला और अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही है.

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