नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय से 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब दायर करने के लिए और वक़्त मांगा है. क्योंकि सीबीआई आने वाले दिनों में मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल करने जा रही है.
आरोपी ने पिछले महीने इस प्रकरण में जमानत मांगने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि उसके खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने के इल्जाम नहीं थे. इसके साथ ही जांच एजेंसियां निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी करने में नाकाम रहीं हैं. अदालत ने इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. सीबीआई और ईडी की ओर से अदालत में पेश हुए- वकील डी पी सिंह ने कोर्ट से समय मांगते हुए कहा कि जल्द ही इस मामले में एक चार्जशीट दायर की जाएगी, जिसमें कई लोक सेवकों के नाम उजागर किए जाएंगे.
वहीं, न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने मामले की आगे की सुनवाई 29 नवंबर को फाइनल की है. अपनी याचिका में आरोपी ने कहा था कि सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा काफी समय तक हिरासत में रखने के बाद भी कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है. मिशेल ने कहा कि वह जनवरी से न्यायिक हिरासत में है और संविधान के अनुसार उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है.
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