सिख विरोधी दंगों के मामले में निर्दोष हैं टाइटलर : CBI
सिख विरोधी दंगों के मामले में निर्दोष हैं टाइटलर : CBI
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नई दिल्ली : केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आज वर्ष 1984 के एक सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को निर्दोष करार देते हुए कहा कि वह किसी के अहम को संतुष्ट करने के लिए टाइटलर को नहीं फंसा सकती. दंगा पीड़ितों ने CBI द्वारा टाइटलर को 3 बार क्लीन चिट देने के खिलाफ विरोध याचिका दायर की है. पीड़ितों का आरोप है कि उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और CBI उनकी मदद कर रही है.

दंगों में अपने पति बादल सिंह को गंवाने वाली शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपनी विरोध याचिका में मामला बंद करने की रिपोर्ट को चुनौती दी और अदालत से CBI को इस मामले की और जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया. वहीँ दंगा पीड़ितों द्वारा दायर विरोध याचिका पर भारी जुर्माना लगाने के साथ खारिज करने की मांग करते हुए CBI ने कहा कि उसकी जांच के दौरान यह साबित हुआ है कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरूद्वारा पुलबंगश पर हुई हमले में शामिल नहीं थे. 

CBI ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसपीएस लातेर के सामने दायर विरोध याचिका पर अपने जवाब में कहा कि CBI केवल भावनाओं और जगदीश टाइटलर को झूठा फंसाने में अड़े कुछ तत्वों के अहम को संतुष्ट करने के आधार पर उन्हें फंसा नहीं सकती. CBI ने कहा कि जांच के दौरान यह साबित हुआ कि जगदीश टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरूद्वारा पुलबंगश पर हुई हमले की घटना में शामिल नहीं थे. अदालत ने पीड़ितों द्वारा प्रत्युत्तर दायर करने के लिए 6 अक्तूबर की तारीख तय की है.

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