आईएनएक्स मीडिया मामलाः चिदंबरम के बेटे कार्ति समेत सभी आरोपियों को 24 अक्टूबर को पेश होने का आदेश
आईएनएक्स मीडिया मामलाः चिदंबरम के बेटे कार्ति समेत सभी आरोपियों को 24 अक्टूबर को पेश होने का आदेश
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नई दिल्लीः आईएनएक्स मीडिया केस में स्पेशल कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति, आईएनएक्स मीडिया के पूर्व निदेशक पीटर मुखर्जी और लोकसेवकों समेत सभी आरोपियों को 24 अक्तूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल यानि सोमवार को सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी को समन जारी किया। मामले में तिहाड़ जेल में बंद पी. चिदंबरम को भी कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा गया है। उनकी न्यायिक हिरासत भी उसी दिन खत्म हो रही है।

सीबीआई ने हाल ही में मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने इंद्राणी को आरोपी नहीं बनाया है क्योंकि वह सरकारी गवाह बन चुकी है। इसमें कार्ति चिदंबरम, उनके अकाउंटेंट एस भास्करन, पीटर मुखर्जी, चेस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एडवांटेज स्ट्रैटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और कुछ नौकरशाहों के भी नाम थे।

नौकरशाहों में तत्कालीन सेक्शन ऑफिसर अजीत कुमार डुंगडुंग, अवर सचिव रबिंद्र प्रसाद, वित्त मंत्रालय के एफआईपीबी इकाई के निदेशक प्रबोध सक्सेना, ओएसडी प्रदीप कुमार बग्गा, संयुक्त सचिव अनूप के पुजारी, आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव सिंधुश्री खुल्लर के नाम हैं। चार्जशीट में सभी पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले,सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उसके पास सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने को लेकर आवश्यक मंजूरी है।

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