काले धन पर लगाम लगाने के लिए CBDT ने अधिसूचित किये नए नियम
काले धन पर लगाम लगाने के लिए CBDT ने अधिसूचित किये नए नियम
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए नए नियम को अधिसूचित किया है. इसके अनुसार निश्चित राशि से अधिक के लेनदेन की सुचना 1 अप्रैल से आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा. इस नए मानदंड के अनुसार नकदी प्राप्तियों, शेयरों की खरीद, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्ति, फिक्स डिपॉजिट, विदेशी मुद्रा की बिक्री की सूचना निर्धारित किये गए फार्मेट के अनुसार आयकर विभाग को देना होगी.

वित्त मंत्रालय की और से जारी एक बयान में कहा गया की पंजीयकों को 30 लाख रूपए से अधिक की अचल सम्पति की खरीद और बिक्री की सुचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही वास्तु एवं सेवा की बिक्री के लिए 2 लाख से अधिक की नगद राशि प्राप्त होने की सुचना भी आयकर विभाग को देना होगी.

इसके साथ ही बैंको को भी किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों में 10 लाख या उससे अधिक की राशि जमा होने की सुचना भी आयकर विभाग को देंगी होगी. इन मानदंडो के दायरे में डाकघर में जमा और निकासी भी आएंगे. अर्थात यहाँ जमा की गई निर्धारित जमा से अधिक जमा राशि होने की स्थिति में आयकर विभाग को सुचना देनी होगी

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