Dec 14 2015 03:10 PM
नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में बिना वजह दायर किये जा रहे मुकदमो और साथ ही करदाताओं की शिकायतों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए नए निर्देश जारी किये है. साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इन निर्देशो में आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) के साथ ही हाई कोर्ट में अपील को लेकर मौद्रिक सीमा में भी इजाफा किया गया है.
इसके साथ ही यह बात भी सामने आई है की अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी अवस्था में ट्रिब्यूनल में अपील करेगा जब 10 लाख रु से ज्यादा की राशि का मामला सामने आएगा.
गौरतलब है कि इससे पहले यह सीमा 4 लाख रु पर ही सिमित थी. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में 20 लाख रुपये की राशि के मामलों पर ही मुकदमा दायर किया जाना है, वही सुप्रीम कोर्ट में यह राशि सीमा 25 लाख रु है. गौरतलब है कि टैक्स डिपार्टमेंट इससे पहले 10 दिसम्बर को जारी किये गए सर्कुलर में भी यह बात साफ़ कर चूका है कि यह संशोधित सीमा पिछली तारीख से लागू होने वाली है.
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